गोंडा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्रों को दिए जाने वाले राशन में गड़बड़ी करने वाले भ्रष्ट कोटेदारों पर अब जिला प्रशासन कार्यवाही करने का मन बना चुका है। गोदामों से कोटेदारों को कम गल्ला देने वाले गोदाम प्रभारी पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी डीएम ने दी है। राशन वितरण व उठान से संबन्धित शिकायतों के लिए तहसीलवार व्हाट्सएप नम्बर जारी कर दिए हैं।
जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बताया कि लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उचित दर विक्रताओं द्वारा कार्डधारकों को अनुमन्य निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है एवं उसका मूल्य अधिक लिया जा रहा है।
बुधवार को आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से डीएम को पत्र दिया गया कि ब्लॉक गोदाम से खाद्यान्न निकासी के समय विपणन निरीक्षक द्वारा बिना तौल के उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जा रहा है। जिसकी वजह से उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण के दौरान कार्डधारकों के समक्ष असहज होना पड़ रहा है।
जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की उठान व निर्गमन की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए तहसीलवार व्हाट्सअप नंबर जाी किए हैं। क्रमश: तहसील सदर के लिए 6393681179, मनकापुर के लिए नम्बर 8601478717, करनैलगंज के लिए नम्बर 7355388459 तथा तरबगंज के लिए नंबर 9451128088 जारी किए गए हैं।
जिन पर कार्डधारकों या शिकायतकर्ता द्वारा उचित दर विक्रेता के विरूद्ध व्हाट्सअप के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाले खाद्यान्न के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि शिकायतकर्ता के पास इसके संबंध में कोई वीडियो या फोटो है तो उसे उक्त नम्बरों पर भेजा जा सकता है।
विपणन निरीक्षक भी संदर्भित मोबाइल नंबरों पर ट्रांसपोर्टर द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिये जाने संबंधी शिकायत व्हाट्सअप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार यदि ट्रांसपोर्टर को भी भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जा रहा है, तो शिकायत दर्ज कराते हुए वीडियो या फोटोग्राफ्स अपलोड किए जा सकते हैं।
प्राप्त होने वाली शिकायतों को संबन्धित पूर्ति लिपिक द्वारा एक रजिस्टर में अंकित करते हुए रोजाना क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक के सामने प्रस्तुत करेगें। भारतीय खाद्य निगम से ब्लॉक गोदामों पर खाद्यान्न के पहुंचने तथा ब्लाक गोदामों से उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न के निर्गमन हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करानी होंगी।
डीएम ने निर्देशित किया है कि समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं को अद्यतन कोटा कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। जिस पर सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा सत्यापित उचित दर विक्रेता की नवीनतम फोटो चस्पा होगी।
गोदाम प्रभारी/ विपणन निरीक्षक द्वारा कोटा कार्ड के आधार पर ही उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न की निकासी देना सुनिश्चित करेंगे, ताकि यह पुष्टि हो सके कि वास्तविक उचित दर विक्रेता द्वारा ही ब्लाक गोदाम से खाद्यान्न का उठान किया गया है। किसी भी दशा में कोटेदार अथवा अधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न किसी व्यक्ति को खाद्यान्न का उठान नहीं किया जायेगा।
पूर्ति निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के सभी उचित दर विक्रेताओं की दुकान के सम्मुख भाग पर समस्त सूचनाओं यथा स्टाक बोर्ड, साइन बोर्ड, रेट बोर्ड का अद्यतन प्रदर्शन अवश्य हो। प्रत्येक उचित दर विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकान पर खाद्यान्न की मात्रा व मूल्य का प्रदर्शन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वह संबन्धित उप जिलाधिकारी के समक्ष व्हाट्सएप पर प्राप्त शिकायत को प्रस्तुत करेंगे, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से जांच हेतु टीम गठित कर अनुमोदन प्राप्त कर जांच कराई जाएगी।
जांच में शिकायत सही पाये जाने पर संबन्धित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अपनी रिपोर्ट डीएम के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। डीएम द्वारा संबन्धित शिकायत के मामले में निर्णय लिया जाएगा।