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Gonda News: झूठी गवाही देने पर वादी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

Wed, 10 Sep 2025 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। दलित किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में साक्ष्य के अभाव में पाक्सो कोर्ट ने आरोपी राधेश्याम को दोषमुक्त कर दिया। झूठी गवाही देने के मामले में कोर्ट ने वादी मुकदमा मंगते के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली देहात के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति के मंगते ने कोतवाली में दर्ज कराए केस में कहा कि 29 मार्च 2022 को रात में 11 बजे उसकी 16 साल की बेटी को कुछ लोग बहला फुसला कर भगा ले गए हैं। विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी राधेश्याम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष अपराध का साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका।



वादी ने न्यायालय में कोतवाली में दी गई तहरीर में किए गए कथन के विपरीत बयान दिया। अदालत ने माना कि उसने जान बूझकर आरोपी को फंसाने के लिए झूठा केस दर्ज कराया और न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिया। बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने अभियुक्त राधेश्याम को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय झूठा साक्ष्य देने के मामले में वादी मुकदमा मंगते के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत प्रकीर्ण केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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धोखाधड़ी में आरोपी तीन गैंगस्टर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। खरगूपुर थाने की पुलिस ने बलरामपुर जिले के फुलवरिया बाईपास विशनापुर निवासी अमित कश्यप, बहराइच के पयागपुर के ग्राम मुंडेरवा माफी ठकुराइन के राजू मिश्रा और विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बालापुर धनही निवासी कप्तान यादव पर संगठित गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इन पर कूटरचना, धोखाधड़ी और जालसाजी के माध्यम से धन कमाने का आरोप था।
बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नम्रता अग्रवाल ने अभियुक्त अमित कश्यप, राजू मिश्रा और कप्तान यादव का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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