गोंडा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में आगामी 11 जुलाई को जनपद न्यायालय गोंडा एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयहिन्द कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में राजस्व, मनरेगा, भूमि अधिग्रहण वादों, चकबन्दी, श्रम मामलों, माध्यस्थम प्रकरणों, नगर पालिका/नगर निगम, टैक्स वसूली मामलों, दीवानी वाद, इजराय वाद, लघु दाण्डिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद एवं अन्य सुलह समझौते के आधार पर होने वाले वादों का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि वादकारी अवसर का लाभ उठाएं और लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराएं।