गोंडा। अवैध शराब बनाने और बेचने के मामले में जिला पंचायत सदस्य समेत चार दोषियों को बृहस्पतिवार को न्यायालय ने तीन साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
मनकापुर पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने नौ अगस्त 2021 की रात अंबरपुर मोड़ से एक स्काॅर्पियो गाड़ी, 320 लीटर कच्ची शराब व दो मोबाइल के साथ नवाबगंज के कनकपुर निवासी राकेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया था। धुसवा मौजा दुल्लापुर निवासी और नवाबगंज द्वितीय क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य इंदल यादव, नंद कुमार उर्फ नंदू यादव व मनकापुर के ग्राम जोगापुर निवासी वीरेंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे। विवेचना के दौरान अवैध कच्ची शराब बनाकर बेचने के अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर एडीजे (तृतीय) राजेश कुमार ने अभियुक्त राकेश यादव, इंदल यादव, नंदू यादव और वीरेंद्र को दोषी करार देते हुए दंडित किया। (संवाद)