गोंडा। करीब चार वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दानिश हुसैन की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता जयराम यादव व तीन पुत्रों राकेश यादव, राजू यादव और रमेश यादव को दोषी करार माना। कोर्ट ने दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि मृतका के पति को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।
मामला छपिया थाना क्षेत्र के अहरनडीह दौलतपुर माफी गांव का है। अभियोजन के अनुसार 22 मई 2022 को साझा दीवार गिराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची महिला इंद्रमति गंभीर रूप से घायल हो गईं थी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतका के पति कल्लू राम यादव की तहरीर पर छपिया थाने में जयराम यादव, राकेश यादव, राजू यादव और रमेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।