गोंडा। व्यापारी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वसूली करने के एक आरोपी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया। जहां आरोपी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने आरोपी का दोबारा मेडिकल कराने के जेल अधीक्षक को आदेश किए हैं।
सीओ सदर लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि शहर के सरकुलर रोड बड़गांव के रहने वाले व्यापारी भगवान दास ने 8 मई को नगर में सुनील त्रिपाठी निवासी जोतिया बेलहरी थाना धानेपुर मौजूदा पता बूढ़ादेवर कोतवाली नगर के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि सुनील त्रिपाठी उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देते हुए 10 लाख की मांग कर रहा है। सीओ के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका संगठित गिरोह है जो व्यापारियों, पत्रकारों व डॉक्टरों को डरा धमकाकर प्रताड़ित कर उनके विरूद्ध फर्जी मुकदमे का डर दिखाकर धन उगाही का काम करता है। आरोपी ने कुछ लोगों से पैसे लेने की बात भी बताई।
सीओ ने बताया कि आरोपी सुनील त्रिपाठी व उसके साथियों ने काफी धन अर्जित किया है। आरोपी पहले भी रासुका के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत के समक्ष पेेश किया। आरोपी के अधिवक्ता अमित कुमार दूबे ने प्रार्थना पत्र देकर पुलिस पर थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाया। अभियुक्त का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अदालत ने जेल अधीक्षक को आरोपी का दोबारा मेडिकल कराने के आदेश किए हैं। उसे 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। (संवाद)