गोंडा। जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में महज सौ रुपये के लिए चाकू से जानलेवा हमला करने के एक मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह व मन मोहन मिश्र ने बताया कि 16 जुलाई 2019 को वादी शम्भू पुत्र दुलारे निवासी ग्राम लेढुवा महुआ, टोला इनुइया थाना बखीरा जिला संतकबीर नगर ने नवबगंज थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह टेढ़ी पुलिया के पास खड़ा था तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर मुझसे सौ रुपया मांगा। पैसा उधार न देने पर आरोपी ने उस पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया।
वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नवाबगंज पुलिस ने हमले के आरोपी छोटन राम पुत्र सुकेश्वर राम निवासी गाम आख्ता कुनौरा थाना बरगिनिया जिला सीतामढ़ी बिहार को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध माना। इस मामले में निर्णय देते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश परवेज अहमद ने आरोपी छोटनराम को हत्या के प्रयास के अपराध में सात साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है।