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कोविड टेस्ट की दरें निर्धारित, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

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गोंड। शासन ने निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच के लिए फीस निर्धारित कर दी गई है। मंगलवार को डीएम ने इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया कि निजी चिकित्सालय की ओर से निजी प्रयोगशालाओं को भेजे जाने वाले सैंपल की जांच की दर या किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने पर जीएसटी सहित 700 रुपये प्रति सैम्पल देय होगा। निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए सैंपल की दर जीएसटी सहित 900 रुपये प्रति सैंपल होगी। इसके अलावा यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैंपल प्रेषित किए जाते हैं तो जीएसटी सहित 500 रुपये प्रति सैंपल देय होगा।
शासन की ओर से निजी प्रयोगशालाओं के एंटीजन व ट्रूनॉट के परीक्षण की भी दरें निर्धारित की गई हैं। एंटीजन टेस्ट की दर ढाई सौ रुपये प्रति सैंपल तथा ट्रूूनॉट की दर प्रति सैम्पल 1250 रुपये तथा घर से सैंपल कलेक्शन करने पर 200 रुपये अतिरिक्त देय होगा।
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जिलाधिकारी ने बताया कि लोगों को बेहतर एवं सर्व सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटरों को संदर्भित एचआर सीटी की जांच करने की दर पीपीई किट एवं सैनिटाइजेशन व अन्य व्यय सहित निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि शासन की ओर से निर्धारित दरों एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 तथा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 की संगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही कराएं।
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