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दलित बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

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गोंडा। बालिका के संग दुष्कर्म करने के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मीता सिंह ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट कृष्ण प्रताप सिंह के मुताबिक, थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीया बालिका के पिता ने 11 सितंबर 2016 को थाना उमरी बेगमगंज में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी पुत्री बीमार चल रही थी। उसे नकछेद पाल दवा कराने के बहाने अपने संग लखनऊ ले गया था। नकछेद ने लखनऊ के निशातगंज स्थित एक होटल में कमरा किराये पर लेकर उसकी पुत्री के साथ ठहर गया और उसे धमका कर दुष्कर्म किया। दूसरे दिन जब उसकी पुत्री वापस आई तो उसने आपबीती सुनाई। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने गवाहों के बयान को सुना और पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त नकछेद पाल को बालिका के संग दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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