फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बालिका से दुष्कर्म में आरोपी को दस साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के नौ साल पुराने मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी को दस साल कारावास और 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य अभियुक्त को साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त किया है।
विज्ञापन

पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार 2013 में 20 अप्रैल को उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी 16 वर्षीया बहन को दो लोग भगा ले गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ जीलाल पुत्र वासुदेव निवासी चतरौली कोतवाली करनैलगंज व संजय सिंह पुत्र ननके सिंह निवासी ग्राम सियापुरवा मौजा भगहरिया थाना कटराबाजार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त बृजेश सिंह के विरुद्ध नाबालिग बालिका को भगा ले जाने, दुष्कर्म व बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) का पुख्ता सबूत मिलने पर दोष सिद्ध किया। बुधवार को मामले में निर्णय देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने अभियुक्त को 10 साल कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने साक्ष्य नहीं मिलने पर संजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें