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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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गोंडा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले अल्लीपुर, जरवलरोड बहराइच निवासी जुगनू वर्मा को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर जुगनू उर्फ राकेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्र, अशोक सिंह व अनूप सिंह ने तर्क दिया कि आरोपी ने मारुति चौराहा निवासी एक सात साल की बच्ची से दुष्कर्म किया है जोकि बहुत ही जघन्य अपराध है। आरोपी को कठोर सजा से दंडित किया जाना न्यायोचित है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध आरोपी जुगनू वर्मा को आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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