यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा में की गई है। मऊ जिले के सदर विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर बन रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुर्क किया गया।
प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में है। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। प्रशासन संगठित अपराध को अंजाम देने वाले माफियाओं के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने, अवैध संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की कार्रवाई कर रहा है।
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गाजीपुर में जिला प्रशासन ने मंगलवार को आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के निर्माणाधीन शापिंग कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने कुर्क किया है। यह कॉम्प्लेक्स सदर कोतवाली ड्योढी बल्लभदास मोहल्ले में 32 रकबा 1150 वर्ग मीटर भूमि में बन रहा था।
सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी एमपी सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा में कुर्क करने कार्रवाई की गई। कार्रवाई गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के दर्जी मोहल्ला निवासी आफसा अंसारी के खिलाफ हुई है।
पीडब्ल्यूडी के अनुसार, इस निर्माणधीन कॉम्प्लेक्स की कीमत लगभग 2 करोड़ 84 लाख रुपये है। कार्रवाई के दौरान सदर कोतवाल दीपेंद्र सिंह, सदर एसडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे।