फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

माफिया मुख्तार अंसारी की दो करोड़ 15 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क

विज्ञापन
विज्ञापन
गाजीपुर। कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की महुआबाग स्थित गजल होटल के पीछे 381 वर्ग मीटर भूमि को कुर्क कर लिया। इस संपत्ति की कीमत दो करोड़ 15 लाख रुपये आंकी गई है। इस दौरान डुगडुगी भी पिटावाई गई। डीएम के निर्देश पर गैंगेस्टर एक्ट तहत यह कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन

आईएस 191 के गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी ने अपने पुत्रों अब्बास अंसारी एवं उमर अंसारी के नाम से जमीन खरीदी थी। उस समय दोनों के नाबालिग होने के कारण उसकी संरक्षक अफशा अंसारी को बनाया गया था। आराजी संख्या 98/2 की 381 वर्गमीटर की भूमि गजल होटल के ठीक पीछे हैं। पुलिस रिपोर्ट आख्या पर जिलाधिकारी ने 16 फरवरी को गैंगेस्टर अधिनियम के तहत भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया था। इस क्रम में दोपहर करीब 12.20 बजे सदर एसडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह और सीओ सिटी ओजस्वी चावला के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम पहुंची। दोपहर 12.30 बजे चहारदीवारी पर कुर्की आदेश को चस्पा करने के बाद डुगडुगी पिटवाकर भूमि को कुर्क करने का ऐलान किया गया। विधान सभा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने बताया कि डीएम के निर्देश पर मुख्तार अंसारी की दो करोड़ 15 की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है।
गजल होटल के भूतल की 17 दुकानें भी हैं कुर्क
गाजीपुर। महुआबाग स्थित गजल होटल के भूतल की 17 दुकानों को 22 दिसंबर को राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने कुुुर्क कर लिया था। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और पुत्रों की लगभग दस करोड़ दस लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। 26 अक्टूबर को नगर कोतवाली ड्योढ़ी बल्लभदास मुहल्ले में अफशा अंसारी का शापिंग कांप्लेक्स कुर्क किया गया था, जिसकी कीमत करीब दो करोड़ 84 लाख रुपये आंकी गई थी। तीन अगस्त को अफशा और मुख्तार के साले शरजील रजा उर्फ आतिफ और अनवर शहजाद की सैय्यदबाड़ा स्थित एक करोड़ 18 लाख की सपंत्ति को कुर्क की गई। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित एक करोड़ का फ्लैट को भी कुर्क किया जा चुका है। नदंगंज के फत्तेहउल्लाहपुर मेंताल की जमीन पर अवैध कब्जा कर गोदाम तक सड़क बनाने के मामले में 30 अगस्त को अफशा अंसारी, अनवर शहजाद और शरजील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस भूमि को खोदकर ताल में मिला दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें