हत्यारोपी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये अर्थदंड
विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/ एसटी चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/ एसटी चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने सोमवर को मरदह थाना क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में आरोपी अवधेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त की संपत्ति से राजस्व की तरह वसूली की जाए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अप्रैल वर्ष 2017 को मरदह थाना के विरोहिया गांव निवासी सुरेश राजभर की पुत्री की शादी थी। बारात नोनहरा के तिलाड़ी से आई थी। उस शादी में दुल्लहपुर थाना गांव करुइ गांव के रामजीवन राम के पिता सूक्खु राम और उसका भतीजा ओमकुमार निमंत्रण में गया हुआ था। शादी में द्वारचार के समय अवधेश कुमार अपने बंदूक से फायर कर रहा था। इसको सुक्खू ने ऐसा करने से मना किया। मना करने पर अवधेश कुमार उत्तेजीत हो गए और सूक्खु और ओमकुमार पर फायर कर दिया। गोली ओमकुमार के आंख के बगल में लगी। ओमकुमार की मौके पर मौत हो गई थी। इस संबंध में रामजीवन राम ने थाना मरदह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अवधेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जेष्ठ अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कुल 11 गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
00000
प्रदेश अध्यक्ष का हुआ स्वागत
गाजीपुर। नगर के फुल्लनपुर स्थित एक हॉल में बीते शनिवार को राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामभवन शर्मा के आगमन पर जिला एवं ब्लाक कार्यकारिणी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर समाज का कैसे विकास हो और राजनैतिक अधिकार कैसे प्राप्त हो। इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कुबेर ठाकुर, भरत कुमार, राजमणी शर्मा, जयराम ठाकुर, दीना ठाकुर, दिनेश ठाकुर, डा. कैलाश शर्मा, रामअवतार शर्मा, नारद, हीरा ठाकुर, गुलाब ठाकुर, संतोष कुमार ने विचार व्यक्त किया। अध्यक्षता महेंद्र ठाकुर एवं संचालन गोपाल प्रसाद ने किया।