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पति और ससुर को आजीवन कारावास, 11-11 हजार का अर्थदंड

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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर को आजीवन कारावास से दंडित किया है। साथ ही प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वही सास को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार थाना दिलदारनगर के वार्ड नंबर 11 कस्बा निवासी बंटी कुमार गुप्ता ने अपनी बहन प्रिया गुप्ता की शादी रेवतीपुर थाना गांव उतरौली निवासी राजू गुप्ता के साथ तीन जून 2016 को की थी। शादी में सामर्थ अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन पति राजू गुप्ता बाइक की मांग बराबर करता था और सभी ससुराल के लोग विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। 27 फरवरी 2017 को करीब 9 बजे विवाहिता प्रिया ने फोन से मायके वालों को सूचना दी कि उसका पति राजू गुप्ता, ससुर गनपत शाह और सास माना देवी उसके ऊपर तेल छिड़क कर जला दी है। सूचना के बाद जब बंटी गुप्ता अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। तब पता चला कि उसकी बहन का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। दौरान इलाज उसका मजिस्ट्रेट ने बयान भी लिया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विवाहिता के भाई की तहरीर पर रेवतीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल 11 गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की तरफ से बहस सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
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