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जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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गाजीपुर जिला कारागार में रिड्रेसिंग द ग्रिवेंसेस आफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स विषय पर विधिक जागरूकता शिविर एवं निरीक्षण किया गया। जिसमें बंदियों से उनकी समस्याएं पूछी गई एवं उनके अधिकार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कामायनी दूबे के द्वारा यह आयोजन कराया गया। जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कुल 973 बंदी निरूद्ध है। जिसमें 873 पुरूष, 39 महिला बंदियों के साथ एक बच्चा और 61 अल्पवयस्क हैं।
कहा कि सभी को सुबह का नाश्ता-दलिया, चाय, दोपहर को भोजन-रोटी, चावल, अरहर की दाल, सब्जी (आलू, बैगन), शाम का भोजन-रोटी, चावल, चना, उरद की दाल, सब्जी (आलू, भिण्डी) उपलब्ध कराया जाता है। वहीं, सचिव ने कोविड-19 को देखते हुए नए बंदियों को पहले आइसोलेट रखने के साथ ही संदिग्ध लक्षण होने पर जांच और सेनेटाइजेशन के निर्देश दिए। साथ ही जेल के कई बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को समझने के साथ ही उनके निस्तारण का निर्देश दिया।
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कहा गया कि कारापाल को जिला कारागार में स्थित जेल लीगल क्लीनिक पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि जेल में निरूद्ध बंदियों को समय से व समुचित विधिक सहायता प्राप्त हो सके। नि:शुल्क अधिवक्ता हेतु व अन्य कोई सहायता प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर लाभ प्राप्त कर सकते है।
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