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Ghazipur: अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा पर अंतरिम रोक

Thu, 14 Dec 2023 12:27 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर

सार

अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अफजाल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया गया है।
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अफजाल अंसारी। पूर्व सांसद - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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माफिया मुख़्तार अंसारी के भाई और बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है।
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अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अफजाल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव नहीं होगा। एमपी लैड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा। 
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