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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा

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फिरोजाबाद। विशेष जज एससीएसटी एक्ट चंद्रशेखर द्वितीय ने दवा लेने जा रही युवती के साथ दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटनाक्रम जसराना एका क्षेत्र के एक गांव चार वर्ष पुराना है। युवती घर से दवा लेने के लिए जा रही थी। इसी दौरान नीरज यादव ने तमंचा के बल पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करके न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल की थी। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को विशेष जज एससीएसटी एक्ट चंद्रशेख्रर द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा।
पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी,उमेशचंद्र ओझा एडवोकेट एवं रतन सिंह ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए कई उदाहरण न्यायालय के समक्ष रखे। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं फाइल में साक्ष्य के आधार पर नीरज यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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