फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय मुमताज अली ने चार वर्ष पुराने मामले में 16 वर्षीय किशोरी को ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दिए जाने आदेश पारित किया गया है। मामला थाना टूंडला क्षेत्र का है। वादी की पुत्री कक्षा नौ की छात्रा थी जो 7 फरवरी 2020 को रात करीब नौ बजे घर से बाजार गई हुई थी। वह काफी देर तक घर वापस नहीं आई। तब उसे तलाश किया, तो पता चला कि मोहल्ले का रहने वाला सोनू उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर उसका डाॅक्टरी परीक्षण कराया। अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण की गईं। दोषी द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के साक्ष्य भी मिले। पुलिस ने विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट मुमताज अली की न्यायालय में की गई। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में तमाम गवाहों ने बयान दिए। न्यायाधीश मुमताज अली ने दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों का गहनता से अध्ययन करने के बाद सोनू को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में सुनाई।