क्षेत्रवार ध्वनि की तीव्रता तय
- जिलाधिकारी ने की ध्वनि प्रदूषण के आंकड़ों की समीक्षा की
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद।टीटीजेड एरिया में ध्वनि प्रदूषण की समस्या की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण करते हुए संबंधित विभागों को कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा है।
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने टीटीजेड एरिया में वायु प्रदूषण संबंधी आंकड़ों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शहर के रिहायशी, वाणिज्यिक और शांत क्षेत्रों में दोपहिया एवं भारी वाहनों के हॉर्न, लाउडस्पीकर आदि से निकलने वाली ध्वनि तीव्रता, हूटर आदि का प्रयोग अनुपालन मानकों के अनुसार ही करने की सख्त हिदायत दी। निर्धारित मानकों के अनुसार औद्योगिक आस्थानों में दिन में 75 और रात में 70 डेेसीबल प्रति सेंकेंड, व्यवसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 और रात में 55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्रों में दिन में 55 और रात में 45 डेसीबल के अलावा शांत क्षेत्रों यथा स्कूल-कॉलेज,अस्पताल आदि के समीप दिन में 50 और रात में 40 डेसीबल से अधिक ध्वनि विस्तारित करने वाले कारकों व जिम्मेेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।