फिरोजाबाद। एडीजे एफटीसी-2 विमल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के केस में आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए मंगलवार को तीन साल कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माने से प्राप्त धनराशि में से 50 फीसदी राशि पीड़िता को अदा की जाए।
अभियुक्त मनीष निवासी-देवखेड़ा, पचोखरा के खिलाफ किशोरी के पिता ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि 13 मई 2022 की रात लगभग 2 बजे मनीष उनकी बेटी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। कोर्ट ने उम्र संबंधी दस्तावेज से पीड़िता की उम्र 17 वर्ष पाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई। संवाद
गैंगस्टर को 6 वर्ष का कठोर कारावास
फिरोजाबाद। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध आरोपी भंवर सिंह निवासी दरिगापुर, भरौला, सिरसागंज को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। भंवर सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह केस थाना सिरसागंज में दर्ज हुआ था। संवाद