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सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा,54-54 हजार लगाया अर्थदंड

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अरविंद कुमार यादव (द्वितीय) ने सामूहिक दुष्कर्म करने पर दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मामला थाना मटसेना क्षेत्र के एक गांव का जनवरी 2018 का है। किशोरी घर से स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। इसी दौरान गायब हो गई थी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने चकरपुर निवासी शिवशंकर पुत्र भजनलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस विवेचना में आगरा थाना मलपुरा के गढ़ी विचित्र के निवासी सुनील कुमार पुत्र नेम सिंह के नाम सामने आए थे। पुलिस ने विवेचना करके दोनों के खिलाफ न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव (द्वितीय) के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। अपर जिला जज ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिवशंकर व सुनील को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तथा दोनों पर 54-54 हजार का जुर्माना लगाया है।
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