मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र से एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने मंजूर कर ली है। जमानत मंजूर करने के साथ शर्तों का पालन करने की हिदायत भी दी है। थाना घिरोर के एक गांव की रहने वाली एक युवती के पिता ने छह मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि वह 5 मई 2023 को अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। राजेश निवासी नगला धनी थाना जसराना जिला फिरोजाबाद के साथ उसकी 20 साल की बेटी की शादी की बात चल रही थी। उसकी बेटी को राजेश 5 मई 2023 को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस का दबाव बढ़ने पर राजेश 31 जुलाई को न्यायालय में हाजिर हो गया। न्यायालय से उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। राजेश ने जमानत के लिए अपने अधिवक्ता शिवकुमार यादव के माध्यम से आवेदन किया। जमानत की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई। युवती ने मजिस्ट्रेट को बताया था कि वह अपनी मर्जी से राजेश के साथ गई थी। उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने राजेश की जमानत मंजूर कर ली है।