फिरोजाबाद/टूंडला। कोरोना कर्फ्यू के बीच प्रशासन ने बाजार खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे जनता को जरूरी सामान लेने के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर मजिस्ट्रेट की ओर से जारी की गई गाइड लाइन के बीच दूध डेयरी खुलने का समय सुबह छह बजे से 11 बजे तक और शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक रहेगा। निर्धारित समय में ही दूध की दुकान और डेयरी खोली जा सकेंगी। किराने की दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी। गली मोहल्लों की किराना दुकानें पूर्ण रुप से बंद रहेगी। फल-सब्जी विक्रेता सुबह आठ से 11 बजे तक एवं शाम पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक दुकानें खोल सकेंगे।
इसके साथ ही ठेला, रेहड़ी सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक लगा सकेंगे। सब्जी मंडी व फल मंडी सुबह छह बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। निर्धारित समय से पहले या फिर बाद तक दुकान खुली मिली तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन का पूर्ण रुप से पालन करना होगा। दुकान पर सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान पर भीड़ मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी।