मैनपुरी। दंपती के बीच चल रहे विवाद में दोनों पक्षों की सहमति से सोमवार को समझौता कराया गया। दंपती के विवाद की सुनवाई दीवानी स्थित सुलह समझौता केंद्र में हुई। दंपती को समझौते की शर्तों का पालन करने की हिदायत देकर समझौता केंद्र से विदा किया गया।
तहसील भोगांव के हविलिया निवासी धनदेवी की शादी सात साल पहले साहिल निवासी जीवन नगर फिरोजाबाद के साथ हुई थी। शादी के बाद साहिल ने दहेज की मांग को लेकर धनदेवी का उत्पीड़न करके उसको घर से निकाल दिया। धनदेवी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद मुकदमे की सुनवाई सिविल जज कोर्ट में शुरू हुई।
सिविल जज कोर्ट से मुकदमे को समझौते के लिए सुलह समझौता केंद्र में भेजा गया। मीडिएटर जगदीश सिंह यादव को दंपती के बीच समझौता कराने की जिम्मेदारी दी गई। केंद्र से भेजे गए नोटिस के बाद साहिल हाजिर हुआ। उसने अपना पक्ष रखा। मीडिएटर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनके बीच समझौता करा दिया। दंपती एक साथ रहने को राजी हो गए। दंपती को केंद्र से ही विदा कर दिया गया।