शिकोहाबाद। 60 लाख रुपये में भूमि का सौदा तय करने के बाद 23 लाख रुपये बयाना की रकम ले ली। इसके बाद बैनामा करने से साफ इनकार कर दिया। बयाना की रकम वापस मांगने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई। यह आरोप लगाते हुए पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर थाना शिकोहाबाद में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड मेलावाला बाग निवासी गिरीश चंद्र का आरोप है कि उसने बड़ा बाजार निवासी दो भाई अनिल एवं डाॅ. संजीव माथुर से वर्ष 2019 में मौजा चितावली में स्थित भूमि की सौदा 12 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से तय की थी। कुल कीमत 60 लाख रुपये थी। बैनामा करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था। पीड़ित का आरोप है कि वह आरोपियों को पहले से जानता था, इसलिए बयाना बतौर समय-समय पर चेक द्वारा वह रुपये देता गया। अब तक पीड़ित ने कुल 23 लाख रुपये दे दिया है। अब बकाया 37 लाख रुपये का भुगतान करना बाकी रह गया था। आरोप है कि पीड़ित ने जब आरोपियों से भूमि का बैनामा करने की बात कही, तो उन्होंने धोखाधड़ी करते हुए बैनामा करने से साफ इन्कार कर दिया। जब पीड़ित ने अपने बयाना की रकम को वापस मांगा, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डाॅ. संजीव माथुर का कहना है कि आरोपी हम पर निराधार आरोप लगा रहा है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं।