फतेहपुर। मारपीट में महिला समेत तीन को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपर जिला जज कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय ने दोषियों को दो साल की कैद और प्रत्येक को 3500-3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के सोनाबरदेई गांव निवासी लल्लू यादव की भूमि पर 20 मई 2013 को गांव के पापुन सिंह, राजेश सिंह और रानी देवी निर्माण करा रहे थे। विरोध पर तीनों ने लल्लू यादव पर डंडे और फावड़े से हमला कर दिया था।
पिटाई से वह घायल हो गया था। पुलिस ने प्राणघातक हमले, मारपीट समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान प्राणघातक हमले की धारा हटाई थी। कोर्ट ने मारपीट की धारा में पापुन सिंह, राजेश सिंह और रानी देवी को दोषी करार दिया।