असोथर। मृतक से जमीन का बैनामा कराने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
असोथर थाना क्षेत्र के सातों धरमपुर गांव निवासी रामशरण ने बताया कि उसके पिता को दो बीघा जमीन का 1976 में पट्टा किया गया था। पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जमीन पर कब्जा है। पिता कलुआ की 2012 में मृत्यु हो गई। जिसका प्रमाण पत्र भी है।
वह तथा उसके भाई रामबाबू और शिवबाबू जिले से बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। वह मई 2020 में घर लौटा और जमीन की देखभाल करने के लिए पहुंचा।
तो गांव के कुलदीप नारायण सिंह और अंजू पत्नी शिववीर ने उन्हें बताया कि पिता ने जमीन का बैनामा उन्हें कर दिया था। अंजू सिंह ने 26 जून 2013 को पिता कलुआ के स्थान पर किसी को खड़ा कर अपने पक्ष में फर्जी बैनामा कराया।
अंजू ने उसी जमीन को कुलदीप नारायण सिंह के पक्ष में 30 जुलाई 2014 को दूसरा बैनामा किया। खतौनी में कुलदीप नारायण का नाम दर्ज है, जबकि उसके पिता की मृत्यु 12 मार्च 2012 को हुई थी।
बैनामा 26 जून 2013 को कराया गया है। बैनामा पिता की मौत के करीब 15 माह बाद कराया गया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोतवाल अनूप सिंह ने बताया कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।