फतेहपुर। दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। रेप पीड़ित किशोरी को जब प्रसव हो गया तब पुलिस नींद से जागी। आननफानन आरोपी को 24 घंटे के भीतर जेल भेज दिया। अभी तक परिजन टरकाए जा रहे थे। पुलिस ने नवजात व आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने के लिए ब्लड सैंपल लिया है।
घटना खागा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। गांव के ही वंशीलाल विश्वकर्मा (55) ने किशोर उम्र की लड़की से करीब दस माह पहले दुष्कर्म किया था। पीड़ित परिवार ने बताया कि उसके बाद कई बार आरोपी ने डरा धमका कर किशोरी को हवस का शिकार बनाया। होली पर किशोरी के गर्भवती होने का पता चलने पर पुलिस से शिकायत
की। पुलिस मामले को टरकाती रही। काफी प्रयास के बाद छह जून 2018 को एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। घर में 13 अगस्त को किशोरी को प्रसव हुुआ। उसने एक बच्ची को जन्म दिया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने पीड़िता को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया।
किरकिरी से बचने को पुलिस ने 14 अगस्त को आरोपी वंशीलाल को जेल भेजा। कोतवाल सुरेश चंद्र ओमहरे ने विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश के यहां डीएनए टेस्ट कराए जाने मांग की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस शुक्रवार को आरोपी, किशोरी और नवजात शिशु का सैंपल लेक जिला अस्पताल पहुंची। कोतवाल ने बताया कि वह कुछ दिनों पहले कोतवाली पहुंचे हैं। मामला काफी पुराना है। सामने आने पर फौरन कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता के खुद बयान दर्ज किए। उसके बाद कोर्ट के सामने पीड़िता के बयान हुए। दोनों बार बयान पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दिए। इन हालातों में भी पुलिस मामले में गंभीर नहीं दिखाई दी। उसके प्रसव के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अधिवक्ता अनंत राय श्रीवास्तव ने बताया
कि पाक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर्म सेक्सुअल अफसेंस एक्ट) के तहत आने वाले पुलिस को फौरन रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। रिपोर्ट दर्ज न करने पर थानेदार को छह माह की जेल का प्रावधान है। पुलिस की जिम्मेदारी में 24 घंटे में मेडिकल जांच कराना होता है। पाक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में पीड़िता के बयान के बाद हर हाल में आरोपी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
रेप पीड़िता को प्रसव हुआ तब जागी पुलिस
आननफानन में आरोपी को 24 घंटे के भीतर जेल भेजा
अधेड़ पर किशोर उम्र की लड़की संग दुष्कर्म का है आरोप
अमर उजाला ब्यूरो