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नाबालिग से छेड़छाड में दो को सश्रम कारावास

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फतेहपुर। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला पांच साल से विचाराधीन था। अदालत ने इन पर अर्थदंड भी लगाया है।
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प्रकरण बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां चार नवंबर 2013 को शाम सात बजे पीड़िता अपने घर के बाहर फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी गांव के ही छोटू और कालीदीन पीड़िता को अकेला देख पास के ही एक हाते में घसीट ले गए। दोनों ने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। पीड़िता की चीख सुनकर उसके पिता

आ पहुंचे। उनके पहुंचते ही आरोपी भाग निकले थे। मामला कोर्ट नंबर आठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुला मिश्रा की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम की दलीलों और गवाहों एवं साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने दोनों अभियुक्तों को चार-चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एडीजे मृदुला मिश्रा ने आरोपियों पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसमें पांच हजार रुपये पीड़िता को भी देने के लिए अदालत ने आदेश दिया है।
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नाबालिग से छेड़छाड़ में दो को चार वर्ष की कैद
पांच वर्ष बाद पीड़िता को मिला न्याय
अमर उजाला ब्यूरो
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