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धर्मपरिवर्तन के आरोपी की रिमांड अर्जी खारिज

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फतेहपुर। धर्म परिवर्तन के आरोपी का कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड खारिज कर दिया है। पुलिस ने धर्मांतरण प्रकरण में पूछताछ के लिए आरोपी को रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल की थी।
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ललौली थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली शादीशुदा महिला को पड़ोसी हसन मोहम्मद उर्फ मोनू 17 मार्च को ले गया था। उससे गाजियाबाद की एक मस्जिद में निकाह किया था। महिला का धर्म परिवर्तन कराया था। दोबारा धर्म में वापसी कराने के लिए 10 हजार रुपये की मांग महिला के पति से की थी। महिला और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने 31 मार्च को हसन मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे जेल भेजा था। धर्म परिवर्तन की जांच के लिए विवेचक संतोष कुमार ने आरोपी का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था। एसीजीएम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद रिमांड की अर्जी खारिज कर दी। पुलिस आरोपी को धर्मांतरण कराने वाली मस्जिद और मौलवी की तलाश कराना चाहती थी। विवेचक ने बताया कि रिमांड याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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