फतेहपुर। घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म में कोर्ट ने 10 साल की कैद और 12 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश कोर्ट पाक्सो प्रथम के जज रविकांत द्वितीय ने फैसला सुनाया है।
मामला मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव का है। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि किशोरी (14) के पिता और मां 21 अगस्त 2017 रिश्तेदार के घर गए थे। घर में किशोरी अकेली सो रही थी। भोर चार बजे पड़ोसी पुत्ती घर पहुंचा और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। शोर मचाकर विरोध करने पर किशोरी की चाची पहुंची थी। तभी पुत्ती मौके से भाग निकला था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुत्ती को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे जेल भेजा था। इसके बाद से वह जेल में ही है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद दोष साबित होने पर 10 साल कैद और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में सात गवाहों की गवाही हुई।