फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (बाट और माप) के मुकदमे में मैसर्स साड़ी संसार अलीगंज वाले के प्रोपराइटर को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की सजा भुगताने का आदेश दिया है।
विधिक माप विज्ञान (बाट और माप) विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक मधुवनराम ने 6 अगस्त 2014 को शहर में नेहरू रोड स्थित मेसर्स साड़ी संसार अलीगंज वाले की दुकान का निरीक्षण किया था। उन्होंने लंबाई माप क्षमता एक मीटर का सत्यापन प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन वरिष्ठ निरीक्षक को नहीं दिखाया। दुकान के प्रोपराइटर मोहल्ला सेनापति स्ट्रीट निवासी विनय कुमार अग्रवाल का चालान कर दिया।
वरिष्ठ निरीक्षक ने प्रोपराइटर विनय कुमार अग्रवाल व दुकान पर बैठे श्यामजी गर्ग के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक अभियोजन अधिकारी ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने श्यामजी गर्ग को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मैसर्स साड़ी संसार अलीगंज वाले के प्रोपराइटर को मुकदमे में दोषी पाकर अर्थदंड से दंडित किया है।