चार लाख की चरस समेत तीन तस्कर दबोचे
फर्रुखाबाद। राजेपुर थाना एसओ व एसओजी ने डबरी मोड़ से कार सवार तीन तस्करों को दबोच लिया। इनसे चार लाख कीमत की एक किलो चार सौ ग्राम चरस बरामद की है। पकड़े गए लोगों में पौने दो करोड़ के गबन का आरोपी भी शामिल है।
एसपी डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया की एसओजी प्रभारी दिनेश गौतम, राजेपुर एसओ जयंती प्रसाद गंगवार ने शुक्रवार रात डबरी मोड़ पर एक कार को रोक कर चेक किया। उसमें एक किलो चार सौ ग्राम चरस बरामद हुई। इस कार में सवार जिला शाहजहांपुर कोतवाली जलालाबाद के मोहल्ला कानून गोयान निवासी धुव्र कुमार श्रीवास्तव, विकेश कुमार गुप्ता, मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव रेहा निवासी विश्वास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद चरस की कीमत चार लाख बीस हजार रुपये बताई गई है।
बता दें कि मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव अजमतपुर निवासी ऋषभ कुमार ने 18 दिसंबर 2019 को कोर्ट के आदेश पर धुव्र कुमार श्रीवास्तव समेत 15 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में 2 करोड़ 75 लाख के गबन का मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि मोहल्ला राजीव गांधी नगर में एक सोसाइटी का आफिस खोलकर तीन सौ अभिकर्ताओं के माध्यम से 1500 सदस्य बनाकर पौने दो करोड़ रुपये गबन कर निदेशक व अन्य कर्मचारी आफिस बंद करके चले गए।
आफिस में धुव्र भी नौकरी करता था। एएसपी त्रिभुवन सिंह ने सीओ सिटी मन्नी लाल गौंड से जानकारी तो पता चला कि विवेचक रेलवे रोड चौकी इंचार्ज राजीव कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। दो करोड़ से अधिक का मामला होने से जांच ईओडब्ल्यू से कराए जाने को लेकर विवेचक की ओर से सीओ के माध्यम से एसपी को पत्र भेजा गया है। गबन के आरोपी के पकड़े जाने के बाद विवेचक राजीव कुमार ने बताया कि वह आरोपी को रिमांड पर लेकर कार्रवाई करेंगे।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे विभाग की अपराध सूची में नहीं किए जाते शामिल
कोर्ट के आदेश पर हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराध के मुकदमे अपराध की सूची में शामिल नहीं किए जाते हैं। इन मुकदमों की जांच में विवेचक कई वर्ष लगा देते हैं।