फर्रुखाबाद। चालक सिपाही विजेंद्र सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे के आरोपी पूर्व विधायक विजय सिंह के वकील ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति में गवाही कराने का प्रत्यावेदन दिया है। इससे सोमवार को मुकदमे में गवाही नहीं हो सकी। प्रत्यावेदन के निस्तारण और गवाही के लिए पांच अक्तूबर की तिथि लगाई गई है।
सिपाही विजेंद्र सिंह फतेहगढ़ कोतवाली के चालक थे। वह सिविल लाइन में किराए के मकान में रहते थे। 26 जून 2014 को मकान में ही गोली लगने से विजेंद्र की मौत हो गई थी। पुत्र राहुल तोमर ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना अधिकारी ने सपा के पूर्व सदर विधायक विजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष अदालत एमपी-एमएलए में हो रही है।
सोमवार को राहुल तोमर गवाही देने पहुंचे थे। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर न्यायहित के लिए आरोपी विजय सिंह की उपस्थिति में गवाही कराने का अनुरोध किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके पांडेय ने बताया कि आरोपी के वकील के प्रत्यावेदन के कारण राहुल की गवाही नहीं हो सकी। प्रत्यावेदन के निस्तारण और गवाही के लिए पांच अक्तूबर की तारीख लगाई गई है।