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गबन में निलंबित पर नहीं दर्ज कराई रिपोर्ट

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फर्रुखाबाद। ग्राम पंचायत भुसेरा के प्रधान ने ग्राम विकास अधिकारी और ब्लाक के तकनीकी सहायक (टीए) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें कहा कि ग्राम विकास अधिकारी को 6.75 लाख रुपये के गबन के आरोप में निलंबित किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।
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ग्राम पंचायत भुसेरा के प्रधान वियन कुमार सिंह ने राजेपुर ब्लाक के निलंबित ग्राम विकास अधिकारी, ब्लाक बढ़पुर के टीए के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें कहा कि वर्ष 2015 से 2020 तक वह ग्राम पंचायत का प्रधान रहा। इस अवधि में पंचायत भवन का निर्माण शुरू कराया। इसमें निर्माण सामग्री पर 266608 रुपये और लेवर पर 37222 रुपये खर्च हुआ। इसी दौरान प्रधानी का कार्यकाल समाप्त हो गया। प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। बकाया काम वीडीओ ने कराया। चुनाव जीत कर वह फिर प्रधान बन गया।
शपथ लेने के बाद पंचायत भवन में रंगाई-पुताई कराई। इसमें कुल 99606 रुपये खर्च हुए। पंचायत भवन के निर्माण व अन्य कार्य में कुल 496714 रुपये खर्च हुए थे। यह पूरा धन ग्राम विकास अधिकारी ने टीए से साठगांठ कर निकाल लिया। जबकि यह धन प्रधान को मिलना चाहिए था।
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पंचायत भवन में टाइल्स और बिजली फिटिंग कराए बिना 179235 रुपये निकाल लिए गए। इसकी जांच में वीडीओ गबन करने में दोषी पाए गए और उनको निलंबित कर दिया गया लेकिन किसी अधिकारी ने वीडीओ और टीए के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। प्रधान ने कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई है। सीजेएम ने राजेपुर थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी है।
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