फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने चोरी करते समय विरोध करने पर हत्या करने के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
कमालगंज थानाक्षेत्र के गांव महरूपुर राबी निवासी लालाराम के घर 13 अक्तूबर 2010 की रात बदमाश घुसे और अलमारी व बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवर व नकदी लेकर जाने लगे। इसी समय लालाराम के पुत्र आजाद उर्फ नान्हा की आंख खुल गई। उसने बदमाशों को देखा तो विरोध किया। बदमाशों ने हमला कर आजाद की हत्या कर दी और रुपये व जेवर लेकर भाग गए।
पिता ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर गांव महरूपुर राबी निवासी नंद किशोर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, केके पांडेय ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने नंद किशोर को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।