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आरोपी की जमानत खारिज, प्रकीर्ण वाद दर्ज

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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी विजय कुमार गुप्ता प्रथम ने आपराधिक इतिहास छिपाने पर आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। उसके खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है।
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कमालगंज क्षेत्र के गांव मोहन नगला नारायनपुर गढ़िया निवासी अशोक कुमार की पुत्री की बीते साल 13 दिसंबर को शादी थी। शादी रोकने के लिए गांव महमदपुर
अचला निवासी फैसल व उसके साथी बीती 12 दिसंबर की रात में अशोक के घर में घुसे और मारपीट शुरू कर दी। शादी के लिए लगा मंडप तोड़ कर फेंक दिया
और जान से मारने की धमकी दी। इस कारण बेटी की शादी नहीं हो सकी। अशोक ने फैसल व अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी फैसल ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ली थी।
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जिसका समय पूरा होने पर आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। इसमें खुद पर आपराधिक इतिहास न होने का हलफनामा दिया। थाने से आपराधिक
इतिहास की रिपोर्ट आई। बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार ने दलीलें पेश कीं।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आपराधिक इतिहास न होने का झूठा हलफनामा देने पर आरोपी के खिलाफ प्रकीर्ण
वाद दर्ज किया गया। नोटिस जारी कर 24 अप्रैल को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
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