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हत्यारे को उम्रकैद, कोर्ट ने 20 हजार जुर्माना भी लगाया

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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने हत्या के मुकदमे में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुुनाई है। हत्यारे पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के अनार सिंह का शव 12 दिसंबर 2004 को गांव में आम के बाग में पेड़ पर फंदे पर लटका मिला था। भतीजे विमलेश ने गांव के शीलेंद्र पर हत्या कर शव को लटकाने व तीन अन्य पर सहयोग करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
तहरीर में बताया था कि शीलेंद्र के साथ अनार मजदूरी करते थे। इससे चाचा के घर शीलेेंद्र का आना-जाना था। 11 दिसंबर की शाम को वह घर आया और पुत्र की तबीयत खराब होने की जानकारी दी। चाचा झाड़फूक के लिए पुत्र बबलू के साथ उसके घर चले गए।
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आरोपियों ने चाचा को रोक कर बबलू को भगा दिया और रात में चाचा की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी शीलेंद्र के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके पांडेय, अखिलेश राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी शीलेंद्र को हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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