फर्रुखाबाद। जनपद में बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के छोटे व बड़े कारखाने संचालित हो रहे हैं। जनपद हापुड़ में हुुए हादसे के बाद शासन ने सख्ती के आदेश दिए हैं। अग्निशमन विभाग से कारखानों का निरीक्षण कर नोटिस भेजे जा रहे हैं।
पिछले दिनों जनपद हापुड़ में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 12 लोगों की जान चली गई थी और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर दु:ख जताया था और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को कारखानों का स्थलीय निरीक्षण कर संसाधन लगवाने के कड़े निर्देश दिए थे। शहर में जगह-जगह दालमोठ के कारखाने लगे हैं। वस्त्र छपाई के कारखाने भी चल रहे हैं। कायमगंज में एक केमिकल का कारखाना है।
इसमें से अधिकांश कारखाने अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना संचालित हो रहे हैं। अग्निशमन विभाग की ओर से पूरे जनपद मेें कारखानों के बारे में पता लगाकर उनका स्थलीय निरीक्षण कर नोटिस भेजे जा रहे हैं।
15 फीट से कम ऊंचे कारखानों के यह हैं मानक
15 फीट से कम ऊंचे कारखाने के भवन के लिए अग्निशमन यंत्र, हाउस रील, पांच हजार लीटर की क्षमता का पानी का टैंक, टेरिस पंप होना चाहिए। कारखाने के भवन की जगह के अनुरूप इनके मानक में बदलाव होगा। जगह ज्यादा होने पर टैंक की क्षमता व टेरिस पंप का आकार ज्यादा हो जायगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रानिक फायर अलार्म का होना आवश्यक होगा।