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मारपीट व चोटी काटने में दो दरोगा व दो सिपाही तलब

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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायालय एंटी डकैती के न्यायाधीश ने फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन एसएसआई, कर्नलगंज चौकी प्रभारी और दो सिपाहियों को तलब किया है। उन पर वकील से मारपीट कर चोटी काटने, रुपये, एटीएम कार्ड व चेन लूटने का आरोप है।
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फतेहगढ़ के मोहल्ला नेकपुर कलां निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने तत्कालीन कर्नलगंज चौकी प्रभारी अनिल भदौरिया, कोतवाली के एसएसआई दीपक कुमार, सिपाही सुरेंद्र सिंह व नवनीत यादव के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 10 जनवरी 2018 को तीन लोगों ने उसके साथ मारपीट व जान से मारने की नीयत से फायर किया था। जिसकी तहरीर देने कर्नलगंज चौकी गया था। दरोगा अनिल भदौरिया ने फतेहगढ़ कोतवाली बुलाया। वहां पहुंचने पर दरोगा ने हमलावरों से समझौता करने का दबाव बनाया।
मना करने पर दरोगा व सिपाहियों ने लाठी-डंडे से पीटा। धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने के लिए उसकी चोटी काट दी। उसकी जेब से दो हजार रुपये, एटीएम कार्ड, सोने की चेन, अंगूठी लूट कर हवालात में बंद कर दिया। तीन मोबाइल तोड़कर सिम गायब कर दिए। यह पूरी घटना एसएसआई दीपक कुमार के कहने पर हुई। उनके पास उस समय कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक का चार्ज था। एंटी डकैती के न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को तलब किया है।
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