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जहानगंज थानाध्यक्ष ने आत्म समपर्ण कर कराई जमानत

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फर्रुखाबाद। पुलिस एक्ट के प्रकीर्ण वाद में अदालत से जारी जमानती वारंट पर जहानगंज थानाध्यक्ष संजीव राठौर ने अदालत में समर्पण किया। अधिवक्ता ने जमानत याचिका पेश की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 25 हजार रुपये का मुचलका भरने पर थानाध्यक्ष की जमानत मंजूर कर दी।
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राज्य बनाम प्रमोद का जानलेवा हमले का मुकदमा वर्ष 2016 में शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था। उस समय संजीव राठौर शहर कोतवाल के पद पर तैनात थे। मुकदमे में अदालत से जारी आदेशों का पालन नहीं किया गया। इससे शहर कोतवाल संजीव राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। कोतवाल ने अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं दिया। न्यायाधीश ने कोतवाल संजीव राठौर के खिलाफ 29 पुलिस एक्ट के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किए। उनके उपस्थित न होने पर कोतवाल के खिलाफ दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी हुआ।

वर्तमान में संजीव राठौर जहानगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक हैं। उन्होंने बुधवार को अधिवक्ता के माध्यम से विशेष अदालत एंटी डकैती में समर्पण प्रार्थना पत्र दिया। न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष को अभिरक्षा में लिया। अधिवक्ता की ओर से थानाध्यक्ष की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 25 हजार रुपये का मुचलके पर जमानत मंजूर कर दी।
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