अयोध्या। अल्प्राजोल पाउडर के साथ पकड़े गए दो युवकों को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आरोपी आनंद को 15 व बसंत सिंह को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एकता सिंह की अदालत से हुआ।
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि 27 मई 2018 को बसंत सिंह निवासी संगम थाना जैतपुर जिला बाराबंकी तथा आनंद निवासी उसरी थाना जैतपुर जिला बाराबंकी को नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने रुदौली रेलवे स्टेशन से पकड़ा था। इनके कब्जे से भारी मात्रा में अल्प्राजोल पाउडर बरामद हुआ था। इस पाउडर का इस्तेमाल दोनों हेरोइन की पावर बढ़ाने में करते थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा दी।