अयोध्या। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अगस्त में होने वाले द्वितीय चक्र में 20 अगस्त से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न व पात्र गृहस्थी कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर पांच किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट का निशुल्क वितरण किया जाएगा। बताया कि खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 31 तारीख निर्धारित है। जिन कार्डधारकों का ई-पॉस मशीन पर अंगूठा नहीं लगता है, वह 31 तारीख को पहचान पत्र (आधार कार्ड) व मोबाइल के साथ संबंधित कोटे की दुकान पर जाकर मोबाइल ओटीपी (प्रॉक्सी) के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। संवाद