अयोध्या। महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से हुआ।
शनिवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी ने बताया कि घटना 9 दिसंबर 2017 की है। कैंट थाना क्षेत्र के रामापुर गांव में निशा के घर के सब लोग शादी में नाका स्थित मैरिज लॉन में गए थे। निशा गहनाग दर्शन करने गई थी, इसलिए शादी में नहीं गई। मौके का फायदा उठाकर उसके गांव का ही लल्लू वर्मा पीछे से दीवार फांद कर घर में घुसा और निशा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसकी रिपोर्ट निशा की बहन उषा ने लिखाई थी। विवेचना के बाद विवेचक ने हत्या की धारा में आरोप पत्र लालू वर्मा के खिलाफ अदालत में प्रस्तुत किया।
मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य का था। महिला के लड़के संजय शर्मा ने लल्लू वर्मा को घटना के कुछ देर पहले घर के पास में टहलते हुए देखा था। घटना के चार-पांच दिन पहले लल्लू वर्मा निशा के घर में घुसा था, लोगों ने उसको वहां से भगा दिया था। अभियोजन पक्ष ने वादिनी उषा और मृतका के लड़के संजय को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए लल्लू वर्मा को सजा दी। संवाद