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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास

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अयोध्या। किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। युवक पर 18 हजार 300 रुपये जुर्माना भी हुआ।
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फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट की जज एकता सिंह की अदालत से हुआ। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि वारदात 15 अप्रैल 2015 की है।
पीड़िता सुबह नित्य क्रिया के लिए गई थी। रास्ते में उसे गोलाई उर्फ नियाज निवासी सुचितागंज बाजार मिला। उसके साथ एक लड़का और था। वह उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर टेंपो स्टैंड लाया।
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वहां से उसे और गोलाई उर्फ नियाज को गाड़ी पर बैठा कर चला गया। गोलाई उर्फ नियाज अहमद उसे लेकर गोरखपुर गया। वहां उसके साथ 12 दिन तक जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
।5 मई 2015 को रेलवे स्टेशन फैजाबाद से पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने दुष्कर्म की धारा में गोलाई उर्फ नियाज के खिलाफ लिखाई थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने मोहम्मद हसन को भी मामले में आरोपी बनाते हुए दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए गोलाई उर्फ नियाज को सजा सुनाई, जबकि मोहम्मद हसन को दोषमुक्त कर दिया।
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