नगर पालिका चौराहा पर पथ विक्रेता को जानकारी देते राजस्व विभाग के अधिकारी
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इटावा। शहर की सीमा में व्यवसाय करने वाले सभी पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडरों) के लिए नगर पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकृत सभी वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पंजीकरण न कराने वाले वेंडर लाभ से वंचित रह जाएंगे। वेंडरों को जागरूक करने के लिए पालिका अधिकारियों ने अभियान शुरू किया दिया है।
नगर पालिका के ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि कर अधीक्षक राजस्व अमर जीत सिंह यादव और प्रदीप शर्मा को पथ विक्रेताओं को जागरूक करने के लिए लगाय गया है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण निशुल्क है। पंजीकृत वेंडरों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना से बैंक से आसान किश्तों पर ऋण दिलाया जाएगा। पहले ऋण ले चुके वेंडर दूसरी किस्त के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों अधिकाररियों ने पुरविया टोला, पक्का तालाब, नौरंगाबाद, साबितगंज आदि क्षेत्रों में पथ विक्रेेताओं को योजनाओं के बारे में जानकारी दी।