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मिष्ठान व्यापारी पर लगे मिनी गुंडा एक्ट की जांच के आदेश

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इटावा। शहर के मिठाई विक्रेता हीरा लाल उर्फ अनिल कुमार पर कोतवाली में लगाए गए मिनी गुंडा एक्ट मामले में एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने सीओ सिटी राकेश वशिष्ठ को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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पुलिस ने पक्का तालाब स्थित मिठाई दुकान के मालिक हीरा लाल के खिलाफ मिनी गुंडा एक्ट (धारा 110 जी) के तहत कार्रवाई की थी। मामला सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने नोटिस जारी कर हीरालाल को दो लाख का मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया। बुधवार को उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के नेताओं के साथ हीरा लाल सिटी मजिस्ट्रेट से मिले और ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। सिटी मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर एसएसपी ने जांच सीओ को सौंपी है।
मंडल के जिलाध्यक्ष अनंत प्रताप अग्रवाल ने कहा कि हीरालाल मिठाई विक्रेता होने के साथ ही रेस्टोरेंट मालिक भी हैं। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। पुलिस ने द्वेष की भावना से कार्रवाई की है। ज्ञापन देने वालों व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष गुरुभेज सिंह, संरक्षक मनीष जैन, युवा जिलाध्यक्ष प्रवीन कुमार दुबे, जिला महामंत्री सदाशिव श्रीवास्तव, संतोष सोनी, प्रिंस अग्रवाल, राम सिंह (सभासद), आशीष पटेल, शिवाकांत समेत तमाम व्यापारी शामिल रहे।
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हीरा लाल के बेटे रजत ने बताया कि वर्ष 2020 में श्रम विभाग की टीम ने उनकी दुकान पर छापा मारा था। टीम का आरोप था कि दुकान में नाबालिग मजदूरी कर रहे हैं। यह बात अफसर साबित नहीं कर सके थे। इसके चलते सीजीएम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। इस मामले में पिता ने श्रम विभाग के तीन अधिकारियों, एक महिला समेत तीन सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज दर्ज कराई थी। आरोप है कि इसी मामले में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए पुलिस ने यह साजिश रची है।
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