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दंपती से लूट करने वाले को तीन साल की सजा

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इटावा। दंपती से नगदी, बाइक व जेवर लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर सुमित उर्फ विवेक निवासी विभूति खंड लखनऊ को तीन साल सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड जमा न करने पर सुमित को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि भरथना के अमित कुमार दीक्षित पत्नी सरिता व बेटी साक्षी के साथ 22 नवंबर 2016 की दोपहर बाइक से मैनपुरी के औछा गांव रिश्तेदार के घर जा रहे थे। वैदपुरा थाना क्षेत्र के हजरतपुर गांव के पास दो बाइकों पर सवार चार लोगों ने ओवरटेक करके अमित की बाइक रोक ली थी।
आरोपियों ने सरिता के बाले, चेन, अंगूठी व अमित से 15 हजार रुपये व बाइक लूट ली थी। दंपती को धमकी देकर भाग गए थे। मामले में वैदपुरा थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने विभूति खंड लखनऊ निवासी सुमित उर्फ विवेक समेत सुनील राजपूत, मुल्ला और जितेंद्र को गिरफ्तार किया था।
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आरोपियों के पास से अमित से लूटा गया सामान व बाइक भी पुलिस ने बरामद की थी।
मामले में विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) ने बचाव व सरकारी अधिवक्ता दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इसके बाद सुमित उर्फ विवेक को कैद व अर्थ दंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने मामले में सह अभियुक्तों के आदेश की पत्रावली अलग कर दी है।
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