इटावा कोर्ट ने 20 साल बाद एसबीआई से सेवानिवृत्त सहायक प्रबंधक सुदर्शन लाला मौर्या को बैंक के कागजातों से छेड़छाड़, फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक के अकाउंट से एक लाख रुपये का गबन करने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही प्रबंधक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी को जेल भेजा गया। एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि चार सितंबर 2001 को फ्रेंड्स कॉलोनी के रामनगर शाखा की भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक सत्यनारायण गुप्ता ने सिविल लाइन थाने में सहायक प्रबंधक सुदर्शन लाल मौर्या के खिलाफ तहरीर दी थी।